- मातृत्व हितलाभ में पंजीकृत पुरुष कामगारों को ₹ 6,000/- एकमुश्त देय।
- महिला कामगारों को सस्थागत प्रसव की स्तिथि में ३ माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि तथा ₹ 1,000/- चिकित्सा बोनस के रूप देय होगा।
- महिला श्रमिक को गर्भपात होने की दशा में 6 सप्ताह के समतुल्य तथा नसबंदी कराये जाने पैर 2 सप्ताह के समतुल्य न्यूनतम वेतन।
- शिशु के पुत्र होने की दशा में एकमुश्त ₹ 20,000/- तथा पुत्री होने की दशा में ₹ 25,000 /-प्रति शिशु की दर से देय होगा।
- परिवार में पहली संतान बालिका होने अथवा दूसरी संतान के भी बालिका होने की दशा अथवा क़ानूनी रूप से गॉड ली गयी बालिका की दशा में ₹ 25,000 /- की सावधि जमा। जन्म से दिव्यांग बालिका की दशा में ₹ 50,000/- की सावधि जमा परिवक्ता राशि के 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहने की दशा में ही देय होगी। शर्त पूर्ण न होने पैर कोई भी राशि दे नहीं होगी।
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