मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना |
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के लाभ |
- मातृत्व हितलाभ में पंजीकृत पुरुष कामगारों को ₹ 6,000/- एकमुश्त देय।
- महिला कामगारों को सस्थागत प्रसव की स्तिथि में ३ माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि तथा ₹ 1,000/- चिकित्सा बोनस के रूप देय होगा।
- महिला श्रमिक को गर्भपात होने की दशा में 6 सप्ताह के समतुल्य तथा नसबंदी कराये जाने पैर 2 सप्ताह के समतुल्य न्यूनतम वेतन।
- शिशु के पुत्र होने की दशा में एकमुश्त ₹ 20,000/- तथा पुत्री होने की दशा में ₹ 25,000 /-प्रति शिशु की दर से देय होगा।
- परिवार में पहली संतान बालिका होने अथवा दूसरी संतान के भी बालिका होने की दशा अथवा क़ानूनी रूप से गॉड ली गयी बालिका की दशा में ₹ 25,000 /- की सावधि जमा। जन्म से दिव्यांग बालिका की दशा में ₹ 50,000/- की सावधि जमा परिवक्ता राशि के 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहने की दशा में ही देय होगी। शर्त पूर्ण न होने पैर कोई भी राशि दे नहीं होगी।
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मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना की योग्यता शर्तें |
- मातृत्व एवं शिशु योजना का श्रमिक के प्रथम दो प्रसवों तक सीमित।
- मातृत्व हितलाभ महिला श्रमिक की दशा में संस्थागत प्रशव में ही देय।
- बालिका मदद योजना का लाभ पहली कन्या संतान एवं दूसरी संतान भी बालिका होने पैर हितलाभ होने पैर हितलाभ देय।
- निःसन्तान दंपत्ति में कानूनी रूप से गोद ली गई बालिका को भी देय।
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मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स |
- अद्यतन पंजीयन।
- राजकीय अस्पताल में सस्थागत प्रसव/गर्भपात/नसबंदी/ होने संबंधी प्रमाण पत्र।
- ऑनलाइन जारी किया गया प्रमाण पत्र।
- वैधानिक गोदनामा।
- परिवार रजिस्टर , आधार कार्ड तथा बैंक की छायप्रति।
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