यूपी सरकार दे रही है शादी के लिए रु20,000 की सहायता : जानिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश सरकार समय-समय पर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित करती रही है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है शादी अनुदान योजना, जो गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी परिवार की आर्थिक स्तिथि ठीक ना होने के कारण बेटी के विवाह में बाधा न आए।

इस Article में हम आपको शादी अनुदान योजना की सम्पूर्ण जानकारी देंगे जैसे—पात्रता, आवश्यक Documents, आवेदन प्रक्रिया, अनुदान राशि और अंतिम तिथि आदि। यदि आपको भी अपनी बेटी की शादी के लिए इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो यह Blog आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा।

Shadi Anudan Yojna Uttar Pradesh All Details
Shadi Anudan Yojna Uttar Pradesh All Details

शादी अनुदान योजना क्या है?

शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को ₹20,000 तक की धनराशि दी जाएगी, जिससे शादी के खर्च में मदद मिल सके। योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।

योजना का उद्देश्य

शादी अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना।

पात्रता

शादी अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है:

1. आयु सीमा

  • लड़की की आयु: विवाह के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • लड़के की आयु: विवाह के समय कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।

2. पारिवारिक आय सीमा

  • ग्रामीण क्षेत्र: वार्षिक पारिवारिक आय ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • शहरी क्षेत्र: वार्षिक पारिवारिक आय ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. लाभार्थी वर्ग

इस योजना का लाभ निम्नलिखित वर्गों को मिल सकता है:

  • अनुसूचित जाति (SC)
  • अनुसूचित जनजाति (ST)
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
  • सामान्य वर्ग (General)
  • अल्पसंख्यक समुदाय (Minorities)

ध्यान दें कि लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आते हैं।

4. लाभ की सीमा

  • एक परिवार अधिकतम दो बेटियों के विवाह के लिए इस योजना का लाभ ले सकता है।

आवश्यक दस्तावेज़

योजना का लाभ उठाने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड (वर एवं वधू दोनों का)
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (लड़की के पिता का)
  • बैंक खाता विवरण (जिसमें अनुदान राशि भेजी जाएगी)
  • विवाह प्रमाण पत्र या विवाह की तिथि का प्रमाण (शादी का कार्ड)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (वर एवं वधू दोनों का)
  • मोबाइल नंबर (सक्रिय होना चाहिए)

अनुदान राशि

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत पात्र परिवारों को ₹20,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

शादी अनुदान योजना का आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल है:

स्टेप 1: वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: जाति के अनुसार रजिस्ट्रेशन करें: होम पेज पर अपनी जाति के अनुसार ‘नया पंजीकरण’ (New Registration) विकल्प चुनें।

स्टेप 3: आवेदन फॉर्म भरें: आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें जैसे—पिता/माता का नाम, बेटी का नाम, पता, आय की जानकारी आदि।

स्टेप 4: दस्तावेज़ अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज़ Scan करके Portal पर अपलोड करें।

स्टेप 5: फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें और पंजीकरण संख्या (Registration Number) सुरक्षित रखें।

स्टेप 6: आवेदन की स्थिति जांचें: भविष्य में आवेदन की स्थिति जानने के लिए इसी पंजीकरण संख्या का उपयोग करें।

आवेदन की समय-सीमा

इस योजना के तहत आवेदन करने की समय-सीमा इस प्रकार है:

  • विवाह की तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप समय रहते आवेदन कर लें ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।

महत्वपूर्ण निर्देश

  • केवल उन्हीं परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनकी बेटियों का विवाह कानूनी उम्र में हो रहा हो।
  • फर्जी दस्तावेज़ देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
  • आवेदन की स्थिति की जानकारी नियमित रूप से वेबसाइट पर जाकर लें।
  • किसी प्रकार की सहायता के लिए अपने जिला समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें।

शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रशंसनीय पहल है, जो बेटियों के विवाह में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करती है। यदि आपकी बेटी की शादी निकट भविष्य में होने वाली है और आप इस योजना की पात्रता को पूरा करते हैं, तो तुरंत आवेदन करें और इस सरकारी सहायता का लाभ उठाएं।

इससे न केवल आपको वित्तीय राहत मिलेगी, बल्कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का भी सीधा लाभ मिलेगा।

FAQs: शादी अनुदान योजना से जुड़े सामान्य प्रश्न

1. शादी अनुदान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है?

उत्तर: इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को ₹20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

2. क्या यह योजना सभी वर्गों के लिए उपलब्ध है?

उत्तर: हां, यह योजना SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए उपलब्ध है, बशर्ते वे आर्थिक रूप से कमजोर हों और योजना की पात्रता शर्तें पूरी करते हों।

3. क्या इस योजना का लाभ एक से अधिक बेटियों के लिए लिया जा सकता है?

उत्तर: हां, एक परिवार अधिकतम दो बेटियों के विवाह के लिए इस योजना का लाभ ले सकता है।

4. क्या इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं, यह योजना पूरी तरह से ऑनलाइन है। आवेदन के लिए आपको shadianudan.upsdc.gov.in पर जाना होगा।

5. आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर: आप विवाह की तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक आवेदन कर सकते हैं। समय-सीमा का पालन करना जरूरी है।

6. क्या बिना आय प्रमाण पत्र के आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं, आय प्रमाण पत्र अनिवार्य दस्तावेज़ों में से एक है। इसके बिना आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. आवेदन के बाद कितने दिनों में अनुदान राशि मिलती है?

उत्तर: यदि सभी दस्तावेज़ सही हैं और आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आमतौर पर 30 से 60 दिनों के भीतर राशि लाभार्थी के खाते में भेज दी जाती है।

8. आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

उत्तर: आवेदन की स्थिति जानने के लिए shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर “आवेदन की स्थिति” विकल्प चुनें और अपनी पंजीकरण संख्या दर्ज करें।

9. क्या बाल विवाह पर भी इस योजना का लाभ मिल सकता है?

उत्तर: नहीं, योजना का लाभ केवल उन्हीं विवाहों पर दिया जाता है जिनमें लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष या अधिक हो।

10. अधिक जानकारी के लिए कहाँ संपर्क करें?

उत्तर: अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के समाज कल्याण विभाग कार्यालय से संपर्क करें या योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों को पढ़ें।

 

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